सोमवार को Supreme court ने किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं बार-बार दाखिल क्यों की जा रही हैं जब पहले से संबंधित मामले अदालत में चल रहे हैं।
याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने दाखिल की थी, जिन्होंने मांग की थी कि शंभू बॉर्डर समेत सभी स्टेट-नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए, जो किसानों के कारण बंद हैं। कोर्ट ने इस तरह की याचिका को दिखावे और प्रचार के रूप में मानते हुए पहले से चल रही याचिकाओं में सहयोग करने का आग्रह किया।
किसानों की बैठक होगी
गौरव के वकील ने कहा कि सड़कों के बंद होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। इस बीच, हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली कूच से रोका है। आज (9 दिसंबर) को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पिछले 3 दिनों में किसानों ने 2 बार दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया।
किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि हरियाणा के प्रशासन ने 9 दिसंबर को पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बातचीत कर दिल्ली जाने की छूट देने का वादा किया है। पंधेर ने बताया कि अधिकारियों से बातचीत के बाद ही उन्हें इस मामले में कोई जानकारी दी जाएगी।
किसानों की मांगें
- सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने।
- डॉ. स्वानीनाथन आटोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो।
- DAP खाद की कमी को दूर किया जाए।
- किसानों का कर्ज माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू की जाए।
- लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए।
- मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए।
- किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार वालों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी दी जाए।
- मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रूपए दिलाड़ी दी जाए।
- विघुत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द् किया जाए।
- नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर पड़ा कानून बनाया जाए।
- संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।
- मिर्च, हल्दी एंव अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।