Bhiwani जिले के गांव तिगड़ाना में एक महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या करने वाले युवक को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस उप अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 17 अगस्त 2023 का है जब गांव तिगड़ाना की एक महिला की उसी गांव के निवासी ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी को खून से सने हथियार के साथ बाहर जाते हुए गांव के ही एक व्यक्ति ने देखा था।
पुलिस ने की सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी
महिला की हत्या के मामले में सदर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने महत्वपूर्ण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। मामले की पैरवी करते हुए पुलिस ने अदालत में सभी साक्ष्य पेश किए, जिसके बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।