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बड़ौली-रॉकी मित्तल पर गैंगरेप केस दोबारा चलेगा या नहीं? जानें

हरियाणा की बड़ी खबर

पीड़िता पक्ष ने कहा – बिना सुने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की गई, दोबारा केस चलाया जाए
सेशन कोर्ट में हुई 15 मिनट बहस, पीड़िता खुद पहुंची अदालत
कसौली पुलिस ने पहले ही सबूत न मिलने की रिपोर्ट दी थी

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर दर्ज गैंगरेप केस को री-ओपन करने की याचिका पर आज (5 जुलाई) हिमाचल प्रदेश के सोलन सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ित महिला पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें सुने बिना ही निचली अदालत ने केस को बंद कर दिया, जो न्याय के खिलाफ है।

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करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अरविंद मल्होत्रा ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 14 जुलाई को कोर्ट तय करेगा कि केस दोबारा खोला जाएगा या नहीं। कोर्ट में आज पीड़िता खुद भी पेश हुई, जिससे मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

बता दें कि इस केस में दिल्ली निवासी एक युवती ने बड़ौली और रॉकी मित्तल पर 23 जुलाई 2024 को एक होटल में गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। 13 दिसंबर 2024 को केस दर्ज हुआ, जिसकी FIR की कॉपी 14 जनवरी 2025 को सामने आई।

हालांकि, कसौली पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही थी, जिसे 12 मार्च को कसौली कोर्ट ने स्वीकार कर केस बंद कर दिया।

पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने गंभीरता से जांच नहीं की और अदालत ने उसे सुने बिना ही रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। समन भेजने की प्रक्रिया भी निष्प्रभावी रही, क्योंकि दोनों बार उसके पते पर समन रिसीव नहीं हुए।

अब मामला सोलन की सेशन कोर्ट में है, जहां सेशन जज फैसला सुनाएंगे कि क्या मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ केस दोबारा चलेगा या नहीं