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बड़ौली-रॉकी मित्तल कथित गैंगरेप केस होगा रीओपन, जानें बड़ी अपडेट

हरियाणा की बड़ी खबर

कसौली गैंगरेप केस में सेशन कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई
बड़ौली पर राजनीतिक रसूख से केस बंद कराने का आरोप
पुलिस ने सबूतों की कमी के चलते क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी


Gangrape Case Reopens: हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर आरोपों वाला मामला एक बार फिर चर्चा में है। कसौली के एक होटल में महिला के साथ कथित गैंगरेप के केस में क्लोजर रिपोर्ट को अब सोलन की सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। पहले कसौली कोर्ट ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब पीड़िता ने इसे राजनीतिक दबाव और रसूख से प्रेरित बताते हुए फैसले को चुनौती दी है।

सेशन कोर्ट इस मामले में पिछले दिनों ही कसौली कोर्ट से फाइल मंगा चुकी है। ऐसे में आज इस रिपोर्ट पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जो केस की दिशा को पूरी तरह पलट सकता है। मामला 12 मार्च 2025 को उस समय शांत हुआ माना गया जब कसौली कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, कोर्ट ने इससे पहले पीड़िता को दो बार समन भेजकर पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन वह समन में दिए पते पर नहीं मिली, जिससे कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी।

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अब महिला ने सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर केस बंद करवाया। रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद केस की एफआईआर रद्द कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि एफआईआर भी काफी देरी से दर्ज की गई थी। महिला ने मेडिकल कराने से भी इनकार किया था।

एफआईआर 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हुई थी, जबकि महिला के अनुसार गैंगरेप की घटना 23 जुलाई 2024 को घटी थी। महिला ने बताया कि वह अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी, जहां बड़ौली और रॉकी मित्तल ने उसे होटल में शराब पिलाकर गैंगरेप किया और धमकी दी।

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि घटनास्थल के CCTV फुटेज, शराब के गिलास और अन्य सबूत नहीं मिल सके। होटल स्टाफ भी ज्यादा जानकारी नहीं दे सका, जिस वजह से केस कमजोर पड़ गया और अंत में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी।

इस पूरे प्रकरण में एक और मोड़ तब आया जब रॉकी मित्तल ने 6 फरवरी 2025 को पंचकूला में महिला, उसकी सहेली और बॉस के खिलाफ हनीट्रैप का मामला दर्ज कराया। मित्तल ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने के लिए AI वीडियो का सहारा लिया गया और ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई।

अब दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच सोलन सेशन कोर्ट का फैसला अहम होगा, क्योंकि इससे यह तय होगा कि यह केस दोबारा खुलेगा या क्लोजर रिपोर्ट ही अंतिम मानी जाएगी।