➤ सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिजनों को 2 साल तक आवास मिलेगा
➤ महिला कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी बढ़ाकर 25 दिन की गई
➤ भ्रष्टाचार में फंसे HCS अधिकारी अश्वनी कुमार होंगे जबरन रिटायर
Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को 4 घंटे तक चली कैबिनेट मीटिंग के बाद कर्मचारियों और आम जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को दो साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना होगा और इस अवधि में उन्हें आवास भत्ता भी दिया जाएगा। यह फैसला दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार ने 2006 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना ‘यूपीएस’ शुरू की है, जो केंद्र सरकार की स्कीम के अनुरूप होगी। इस स्कीम के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम 12 महीनों की सैलरी के आधार पर होगी। यह कदम रिटायर होने वाले कर्मियों को वित्तीय स्थायित्व देने के मकसद से उठाया गया है।
महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें आकस्मिक अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन दिया जाएगा, जबकि एचकेआरएन (HKRN) की महिला कर्मचारियों को एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।
भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर ‘राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ किया है। इसी के तहत HCS अधिकारी अश्वनी कुमार को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और विभागीय कार्रवाई जारी है।
कैबिनेट ने नई भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी है, जिसके अनुसार भूमि मालिक अपनी जमीन अधिकतम दर पर बेच सकते हैं, चाहे पूरी हो या आंशिक हिस्से में। सड़क परियोजनाओं में NHAI मॉडल को अपनाया जाएगा और भारत सरकार के विभाग व निकाय भी इस नीति के तहत जमीन ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इस बैठक में 33 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 32 को मंजूरी दी गई है, जो कि प्रशासनिक सुगमता और जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।