Baba Ramdev

Punjab-Haryana हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, Faridabaad में बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट पर रोक

फरीदाबाद

Punjab-Haryana हाईकोर्ट ने Faridabaad के गांव कोट में जमीन की चकबंदी पर रोक लगा दी है, जिस पर बाबा रामदेव पतंजलि पीठ के लिए बड़ा शैक्षणिक संस्थान या स्वास्थ्य सेवा सुविधा स्थापित करना चाहते थे। इस मामले में गांव के कुछ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

13 जनवरी को सरकार और सीबीआई को जारी किया था नोटिस

हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की थी। 20 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 7 अप्रैल 2025 तय की, जिससे बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट पर संकट गहरा गया है। यह प्रोजेक्ट अब लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरता हुआ नजर आ रहा है।

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बाबा रामदेव का अरावली में बड़ा प्रोजेक्ट

बाबा रामदेव ने अरावली श्रृंखला के अंतर्गत फरीदाबाद के कोट गांव में 1000 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसमें गांव की पंचायती जमीन भी शामिल थी। बाबा रामदेव की योजना इस जमीन पर पतंजलि पीठ के लिए एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान या स्वास्थ्य सेवा सुविधा स्थापित करने की थी। यह जमीन विभिन्न कंपनियों और मालिकों के नाम पर खरीदी गई थी।

प्रोजेक्ट पर सरकार की मदद

हरियाणा सरकार बाबा रामदेव के इस प्रोजेक्ट को समर्थन दे रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा चकबंदी पर रोक लगाने से इस प्रोजेक्ट की गति धीमी पड़ सकती है।

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