Haryana में प्रदूषण और घने कोहरे के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम (GRAP)-3 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस आदेश के तहत शुक्रवार, 15 नवंबर से प्रदेश के 14 जिलों में क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण 5वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल बंद करने का फैसला जिलों के डिप्टी कमिश्नर पर छोड़ दिया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि संबंधित डिप्टी कमिश्नर ही यह निर्णय लेंगे कि बच्चों के स्कूलों को बंद करना है या नहीं।
GRAP-3 क्या है?
GRAP-3 एक कार्य योजना है, जिसे दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। जब AQI ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचता है, तब GRAP-3 सक्रिय होता है और कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।
GRAP-3 प्रतिबंधों के तहत लागू पाबंदियां
हरियाणा के 14 जिले, जो NCR में आते हैं, प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इन जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल हैं। GRAP 3 का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना है और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है।
इसके अलावा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा
हरियाणा का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 400 के पार पहुंच गया था। ये बेहद गंभीर श्रेणी है, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है।
इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है। खासकर पीक ट्रैफिक के वक्त पानी के छिड़काव पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है।