हरियाणा के जिला उपायुक्त ने संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। इस संबंध में जिला वासियों से अपील की गई है कि वे संगठन के किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर न करें।
उपायुक्त ने कहा कि नागरिकों को संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ नहीं जुड़ना चाहिए और न ही किसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।
इसके अलावा, संगठन की गतिविधियों में शामिल होने या उनका समर्थन करने से भी बचने की सलाह दी गई है। एसएफजे को अब पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
मनोज यादव, जिला उपायुक्त सोनीपत ने कहा: “जिला वासियों से अनुरोध है कि वे इस संगठन से दूर रहें और इसके किसी भी प्रकार के कार्य में भाग न लें।”