राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व की केंद्र सरकारों के द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है।
जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आरएसएस की शाखाओं व अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
सरकारी कर्मचारी इस वजह से सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते रहे थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक केस इंदौर के अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से उसका नजरिया भी मांगा था।