राहुल गांधी पर SC/ST एक्ट में कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ीं, BJP सांसद ने उठाए सवाल

Rahul Gandhi को भड़काऊ बयान के मामले में लखनऊ कोर्ट ने किया तलब

उत्तर प्रदेश News

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ की ACJM-3 अदालत ने वीर सावरकर पर दिए गए भड़काऊ बयान के मामले में 10 जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 17 नवंबर 2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशन लेने वाला” कहकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान को लेकर उन पर दो समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और एक वर्ग की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है।

आरोपी मानते हुए पेश होने का आदेश

लखनऊ के अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर परिवाद के आधार पर कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी मानते हुए पेश होने का आदेश दिया है। लखनऊ के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जो CRPC की धारा 156(3) के तहत दाखिल की गई याचिका पर आधारित हैं।

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