Haryana सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के मद्देनजर 2 मार्च और 9 मार्च 2025 (रविवार) को सवेतन अवकाश घोषित किया है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मानव संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकारी आदेश के अनुसार, हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत वे कर्मचारी, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सरकार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और अपने क्षेत्र के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें।