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इंडेन गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य: मीना चौहान

हरियाणा
  • इंडेन गैस उपभोक्ताओं को सरकारी लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है।
  • डिलीवरी मैन, एजेंसी विजिट या मोबाइल ऐप के ज़रिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
  • निगदू इंडेन गैस एजेंसी की संचालिका मीना चौहान ने पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष बल दिया।



Indane Gas KYC requirement: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एलपीजी वितरक कंपनी इंडेन ने सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है ताकि डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान की जा सके और पात्र लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी और बीपीएल कार्ड से मिलने वाली सुविधाएं पारदर्शिता के साथ प्रदान की जा सकें। इस दिशा में हरियाणा के पानीपत एरिया ऑफिस के मैनेजर सुधाकर गिरी ने समस्त गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश जारी किए हैं।

निगदू इंडेन गैस एजेंसी की संचालिका मीना चौहान रायसन ने बताया कि इस ई-केवाईसी प्रक्रिया से न केवल ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी बल्कि इससे गैस कनेक्शनों की पारदर्शिता भी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि कई बार किसी उपभोक्ता के निधन के बाद भी उनके नाम पर कनेक्शन चल रहे होते हैं, जिससे अनावश्यक सब्सिडी वितरित होती है।

मीना चौहान ने ग्राहकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा कि केवल कंपनी द्वारा अधिकृत पंजीकृत गैस पाइप ही खरीदें क्योंकि बाज़ार से खरीदे गए पाइपों की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं होती। किसी हादसे की स्थिति में कंपनी और गैस एजेंसी जवाबदेह नहीं होगी।

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उन्होंने ई-केवाईसी के तीन आसान विकल्प बताए:

  1. गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी मैन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण।
  2. सीधे एजेंसी कार्यालय जाकर प्रमाणीकरण।
  3. इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं प्रमाणीकरण।

अंत में उन्होंने बताया कि उनकी एजेंसी रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में शामिल हो चुकी है और ग्राहक सेवा हेतु 24 घंटे तत्पर है। यदि किसी उपभोक्ता को शिकायत हो, तो वे खुद अपना नंबर सार्वजनिक रूप से साझा कर चुकी हैं ताकि समाधान शीघ्र हो सके।