हरियाणा के हिसार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते गांव के सरपंच और लड़की के पिता ने एक लड़के का मुंह काला करके गांव में घुमाया और 11000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट के तहत विशेष अदालत के न्यायधीश विवेक ने गांव के सरपंच राजू और युवती के पिता गुलाब सिंह को दोषी करार दिया है, जिसको लेकर एडीजे अदालत आज सजा सुनाएगी।
वकील रजत कलसन का कहना
पीड़ित दलित युवक के वकील रजत कलसन ने बताया कि युवक गांव की ही एक गैर अनुसूचित जाति समुदाय की युवती से प्रेम करता था और इसको लेकर 1 जून 2012 को गांव की चौपाल में गांव के सरपंच राजू और युवती के पिता गुलाब सिंह ने गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई, जहां पर पीड़ित युवक को तलब किया गया।
आखिर किस बात पर किया मुंह काला?
उन्होंने उस युवक से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अनुसूचित जाति से होकर गैर अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की से इश्क करो, जिस पर लड़के ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात को सुनकर उन्होंने उस युवक का मुंह काला करके गांव में घुमाया गया और उस पर ₹11000 का जुर्माना लगाया साथ ही उसे 11 साल के लिए गांव से निकाल दिया गया।