डीसी ने कहा, वाहन में 5 से अधिक लोगों के बैठने पर रहेगी रोक
Bhiwani के जिला मजिस्ट्रेट महावीर कौशिक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में सभी श्रेणी के वाहनों, जिनमें तेज गति से चलने वाले दो पहिया वाहन भी शामिल है, के स्वतंत्र आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश के आदेशों में कहा गया कि तेज गति से चलने वाले दो पहिया vehicle सहित विभिन्न श्रेणी के vehicle के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई है । यद्यपि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर एक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संबंधित उम्मीदवार का चुनाव एजेंट अथवा वर्कर भी एक वाहन का प्रयोग कर सकता है।
vehicles के उपयोग के लिए आदेशों में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार एक vehicle में ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को चलने की अनुमति नहीं होगी । अगर उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है तो इस स्थिति में भी आवंटित vehicle का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा। किसी भी नेता को किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी । वाहनों के लिए अपेक्षित परमिट संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ।
उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए निशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और ऐसा करने पर सख्त मनाही है। आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त प्रतिबंध यांत्रिक शक्ति या अन्य किसी शक्ति से चलने वाले सभी वाहनों पर रहेंगे। इनमें टैक्सी, निजी कार , ट्रक ट्रेलर सहित या रहित ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, स्कूटर, मोटरबाइक व मिनी बस आदि शामिल है ।
यह आदेश मतदान के आरंभ होने के समय से 24 घंटे पहले प्रभावित हो जाएंगे और मतदान समाप्त होने तक लागू रहेंगे । जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और भारतीय नागरिक संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन vehicles को रहेगी छूट
इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सभी vehicle को जब्त कर लिया जाएगा । आदेशों में कुछ वाहनों को छूट भी प्रदान की गई है । आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर राज्य मार्ग तथा राज्य उच्च मार्ग पर नियमित रूप से आवागमन करने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
चुनाव ड्यूटी के लिए प्रयोग होने वाले पुलिस व अन्य लोक सेवकों के vehicles को भी छूट प्रदान की गई है । इसी प्रकार से आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली विभाग के वाहन,आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर तैनात पुलिस और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के वाहन भी छूट की श्रेणी में है ।
इसी प्रकार से सार्वजनिक परिवहन वाहन जैसे निश्चित टर्मिनलों के बीच तथा निश्चित मार्गों पर चलने वाली बसें, टैक्सी, तिपहिया वाहन, स्कूटर व रिक्शा आदि जो हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए तथा ऐसी यात्राओं के लिए जिन्हें टाला नहीं जा सकता, को भी छूट रहेगी।
ऐसे वाहन जो बीमार, वृद्ध, शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं को ले जा रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है, को भी छूट प्रदान की गई है । यह आदेश 4 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से प्रभावित हो जाएंगे और मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सांय 7 बजे तक समूचे भिवानी जिला में लागू रहेंगे।