Panipat में सेशन कोर्ट ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में फंसे एक यूट्यूबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी की तलवार बरकरार रखते हुए आगे की सुनवाई के लिए उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि:
- अग्रिम जमानत खारिज:
- आरोपी यूट्यूबर ने ब्लैकमेलिंग के आरोपों से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- कोर्ट ने माना कि उसकी गिरफ्तारी जरूरी है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा न पड़े।
- कार्रवाई जारी:
- पुलिस के अनुसार, यूट्यूबर पर कई लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप हैं।
- पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का संकेत दिया है।
- विचाराधीन प्रक्रिया:
- अब आरोपी को जेल में रखा जाएगा और मामले की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने पुलिस को उचित समय पर उसकी पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सेशन कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी कानून से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी स्थिति तय होगी।
हरियाणा के पानीपत जिले में तीन यूट्यूबरों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, सरकारी काम में बाधा डालने और वसूली करने की आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। मामला गांव बापौली में चल रहे सरकारी काम में धमकी देकर रुपए मांगने का है। जिसकी शिकायत गांव के सरपंच ने पुलिस को दी है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ बीएनस की धारा 221, 308(2), 351(2), 3(5) के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने पैसे की डिमांड पूरी न करने पर ठेकेदार के मुंशी को धमकी देकर अमृत सरोवर योजना के तहत चलने वाले काम को बंद करा दिया।