Haryana के कैथल जिले में पुलिस कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल उपकरणों के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया है। अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय केवल इमरजेंसी में ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे और केवल संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को फोन कर सकते हैं। यह निर्देश हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस बल की कार्यकुशलता में सुधार और अनुशासन बनाए रखना है।
कैथल एसपी राजेश कालिया ने प्रेसवार्ता में बताया कि ड्यूटी के समय मोबाइल के उपयोग को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा, “आजकल के सोशल मीडिया युग में पुलिसकर्मी अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। यह ध्यान भटकाने का मुख्य कारण है, जिससे जांच और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि वे इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
आपात स्थिति में संपर्क
राजेश कालिया ने यह भी स्पष्ट किया कि आपातकालीन स्थितियों में पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आवश्यक संपर्क कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्तिगत मोबाइल उपयोग न हो। इस प्रतिबंध का उद्देश्य अनुशासन और कार्यकुशलता में सुधार करना है, जिससे जनता को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
उन्होंने यह भी कहा कि महिला या पुरुष पुलिसकर्मी ड्यूटी में वर्दी पहनकर रील या वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता है, और इसलिए इन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।