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Business News : Axis Bank और HUL ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, जानिए कितने करोड़ों का किया मुनाफा दर्ज

बिजनेस गुरुग्राम

Business News : एक्सिस बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में बैंक ने 7130 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। वहीं एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का शुद्ध मुनाफा 6 फीसदी घटकर 2406 करोड़ रुपये हो गया। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में एक्सिस बैंक को 572842 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पूरे वर्ष के लिए शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2013 में 9579.68 रुपये के मुकाबले 24861.43 करोड़ रुपये रहा। इस बीच FY24 के लिए NII वित्त वर्ष 23 में 85163.77 करोड़ रुपये के मुकाबले 109368.63 करोड़ रुपये रहा।

बता दें कि निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जानकारों के मुताबिक कंपनी ने अनुमानों से बेहतर हैं। नतीजों के दौरान कंपनी ने निवेशकों को भी तोहफा दिया है और डिविडेंड का ऐलान किया है। एक्सिस बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में 7130 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज से होने वाली आमदनी में 11 फीसदी (सालाना आधार पर) की बढ़त हुई है। तिमाही आधार पर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि हुई है। तिमाही नतीजों के बैंक ने अपनी फैस वैल्यू के हिसाब से 50 फीसदी का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

हिंदूस्तान यूनिलिवर लिमिटेड

वहीं एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 6 फीसदी घटकर 2406 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2552 करोड़ रुपये था।

आयकर विभाग की पैन से आधार लिंक करने वालों को राहत

बता दें कि आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को राहत दी है। विभाग का कहना है कि अगर ऐसे लोग 31 मई तक दोनों को लिंक कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) नहीं देना होगा। आयकर नियमों के मुताबिक अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस तय दर से दोगुना ज्यादा काटा जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक सर्कुलर में कहा कि करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती में उन्होंने चूक किया है। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए तय किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन-देन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई को या उससे पहले आधार से लिंक हो जाता है तो उच्च दर पर टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह के मिले नोटिस वाले करदाताओं को फायदा होगा।

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