- हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- गौशाला भूमि को स्टाम्प शुल्क से छूट, कलाकारों को मिलेगा मासिक मानदेय
- पंजाब विधानसभा के पानी संबंधी प्रस्ताव को सीएम ने बताया असंवैधानिक
Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई जिसमें कुल 24 एजेंडे पेश किए गए, जिनमें से 22 को मंजूरी दे दी गई। सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी और अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में गौशालाओं की जमीन की खरीद-बिक्री पर स्टांप शुल्क से छूट देने का फैसला हुआ, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि पंजीकृत गौशालाओं की भूमि का निजी या व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौमाता की रक्षा के लिए सख्त कानून लाया गया है और पहले गौ सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है।
कैबिनेट ने नगरपालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने और अब सभी शहरी निकायों में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सिंगल एंट्री प्रणाली में कई खामियां थीं, जिसे हटाकर आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। पुलवामा में शहीद हुए नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के अटाली गांव में 200 गज का प्लॉट देने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
एक अहम फैसले के तहत सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया है ताकि विभागों द्वारा अपनाए गए भिन्न मानकों से पैदा होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। अब भुगतान की राशि वही होगी जो केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत सरकारी संस्थाएं भूमि अधिग्रहण पर देती हैं।
सीएम सैनी ने ऐलान किया कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा से 5120 अग्निवीर भर्ती हुए और 2024-25 में यह संख्या करीब 2000 रही।
हरियाणा को एआई हब बनाने के लिए 474.39 करोड़ रुपये की एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता ली जाएगी। गुरुग्राम में ग्लोबल एआई सेंटर (GAIC) और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी (HACF) की स्थापना होगी।
लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना’ को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु और 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले कलाकारों को, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10,000 रुपये तथा 1.8 लाख से 3 लाख रुपये तक की आय वालों को 7,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट ने यमुनानगर के गांव भगवानपुर में 20 एकड़ 3 कनाल 11 मरला भूमि बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। इस स्मारक और संग्रहालय को पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाने की योजना है।
बैठक में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिली। दुकानों की संख्या 2400 यथावत रहेगी और 1200 जोन होंगे। अब शराब की दुकानों को बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से न्यूनतम 150 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा, जो पहले 75 मीटर थी। नेशनल और स्टेट हाईवे से दुकानों का सीधा दृश्य नहीं होना चाहिए और साइनबोर्ड लगाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। पहली बार उल्लंघन पर 1 लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपये जुर्माना और फिर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, 500 से कम आबादी वाले गांवों में कोई ठेका नहीं खुलेगा जिससे 152 ठेके बंद होंगे। अहाता खोलने के लिए अब जिलावार अलग फीस तय की गई है और न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 स्क्वेयर मीटर होगा।
कैबिनेट बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने पंजाब विधानसभा में पास किए गए उस प्रस्ताव की निंदा की जिसमें हरियाणा को पानी न देने की बात कही गई थी। सीएम नायब सैनी ने इसे असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और कहा कि पंजाब सरकार का यह रुख संविधान और न्यायालय के खिलाफ है। बीबीएमबी केंद्र के अधीन है और हरियाणा का एक नागरिक, एक पंचायत और स्वयं बीबीएमबी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दी है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को हर हाल में लागू करेगा और पंजाब के किसी व्यक्ति को भी प्यासा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की कि भाईचारे को खराब न करें।