➤ हरियाणा CET: परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और OMR शीट की कॉपी घर ले जा सकेंगे
➤ चेयरमैन हिम्मत सिंह ने किया स्पष्ट; हाईकोर्ट में आज दो याचिकाओं पर सुनवाई, रोडवेज बस व एडमिट कार्ड पर सुनवाई
➤ अभ्यर्थियों को 4 शिफ्ट पूरी होने तक प्रश्न पत्र विश्लेषण न करने की सलाह
हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब परीक्षार्थी परीक्षा के बाद अपना प्रश्न पत्र और OMR शीट की अभ्यर्थी प्रति अपने साथ घर ले जा सकेंगे। HSSC के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, “अभ्यर्थी परीक्षा के बाद OMR शीट की अभ्यर्थी प्रति और प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।”
हालांकि, चेयरमैन ने यह भी सलाह दी है कि जब तक CET की चारों शिफ्टों के पेपर पूरे नहीं हो जाते, तब तक प्रश्न पत्र का विश्लेषण न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि OMR शीट के आठवें पॉइंट और प्रश्न पुस्तिका के तीसरे निर्देश में यह प्रावधान पहले से ही मौजूद है।
हाईकोर्ट में आज दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई
CET परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई होनी है:
- रोडवेज बसों के उपयोग से आम जनता की परेशानी: पहली याचिका रोडवेज बसों को परीक्षार्थियों के लिए इस्तेमाल करने से जुड़ी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन आम जनता के लिए कोई वैकल्पिक या आकस्मिक परिवहन व्यवस्था नहीं की, जिससे उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को न्यूनतम आवश्यक स्तर पर बनाए रखने के लिए कदम उठाए और आम जनता के लिए पर्याप्त परिवहन और इमरजेंसी सिस्टम स्थापित करे।
- एडमिट कार्ड जारी न होने का मामला: दूसरी याचिका में कुछ अभ्यर्थियों ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से मांग की है कि उन्हें CET परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए और उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाए, ताकि वे परीक्षा से वंचित न रह जाएं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने आवेदन पत्र समय पर भरा, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए, फीस का भुगतान किया और फॉर्म को अंतिम रूप से जमा भी कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि आयोग को निर्देश दिए जाएं कि उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दें और जल्द से जल्द उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएं।
इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट का फैसला CET परीक्षा के आयोजन और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा।