हरियाणा के जिला फतेहाबाद में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली भाजपा नेत्री को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की पूर्व अध्यक्ष रजनी देवी पर रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपये ऐंठने का आरोप है। एसीजेएम निधि बैनीवाल की अदालत ने मामले में भाजपा नेत्री को दोषी करार दिया है। मामले में रजनी देवी को आज सजा सुनाई जाएगी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव धांगड़ निवासी रामसिंह ने अक्तूबर 2017 में पुलिस को दी शिकायत में भाजपा नेत्री रजनी देवी और सतपाल बाजीगर के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रामसिंह का आरोप था कि भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की अध्यक्ष रजनी देवी और सतपाल बाजीगर ने उनके भाई को रोडवेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रुपये की मांग की थी।
इसके बाद उन्होंने नौकरी दिलवाने की एवज में डेढ़ लाख रुपये एडवांस दे दिए थे। शेष अन्य राशि नौकरी लगवाने के बाद देने की बात हुई थी। रामसिंह के अनुसार रुपये देने के बावजूद उनके भाई को रोडवेज में नौकरी नहीं मिली। जब उन्होंने भाजपा नेत्री से अपने रुपये वापस मांगे तो वह पैसे लौटाने से मुकर गई। जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई।
पुलिस ने रामसिंह की शिकायत के आधार पर रजनी देवी और सतपाल बाजीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं अब एसीजेएम निधि बैनीवाल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रजनी देवी को दोषी करार दिया है। वहीं अदालत ने साक्ष्यों के अभाव के चलते सतपाल बाजीगर को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेत्री को आज सजा सुनाई जाएगी।