चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने मनीमाजरा के रहने वाले इन्वेस्टर एडवाइजर चैतन्य अग्रवाल के खिलाफ यूटी पुलिस में धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए याचिका दाखिल की है। खेर ने इस याचिका में चैतन्य अग्रवाल पर 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चैतन्य ने 8 करोड़ रुपए का निवेश करने का दावा किया, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही वापस किए और बाकी राशि को लौटाने से इनकार किया। खेर ने कई बार राशि की वापसी के लिए चैतन्य से अनुरोध किया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया।
सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस जल्दी ही चैतन्य अग्रवाल को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहेगी। सांसद ने पुलिस के सामने आरोपी के खिलाफ बयान देने के लिए एसएसपी विंडो का इस्तेमाल किया है। जिसमें बताया गया कि चैतन्य अग्रवाल ने इन्वेस्टमेंट के बहाने 8 करोड़ रुपए को लेकर धोखाधड़ी की। जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए वापस किए हैं। सांसद ने पुलिस के साथ मिलकर इस मुद्दे की जांच की मांग की और आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

मामले को लेकर चैतन्य अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक हफ्ते की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक सप्ताह की सुरक्षा मिली है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस समय के बाद समीक्षा की जाएगी कि आगे सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं। घटना के बारे में आगे की जांच में विस्तार से पता चलेगा और क्या-क्या आरोप लगे हैं, यह समय ही बताएगा।