Haryana में मेयर और अन्य निकाय चुनावों के प्रचार खर्च की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मेयर पद के उम्मीदवार 5 लाख रुपये अधिक खर्च कर सकेंगे, जिससे चुनाव प्रचार में नई ताकत मिलेगी। पहले जहां यह सीमा 25 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, निगम में पार्षद चुनावों के लिए खर्च की सीमा डेढ़ लाख बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है। नगर कौंसिल अध्यक्ष के लिए यह सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि नगर कौंसिल सदस्य के लिए खर्च की सीमा 3.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दी गई है।
म्युनिसिपल कमेटी चुनाव में भी बदलाव
म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 12.50 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 10.50 लाख रुपये थी। यह बदलाव आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अगले साल फरवरी तक होने की संभावना है।
दो चरणों में होंगे चुनाव
हरियाणा के आठ नगर निगमों में कुल 212 वार्ड हैं, जिनमें से कई वार्ड महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे – पहले चरण में गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, सिरसा, पटौदी और अंबाला सहित 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। दूसरे चरण में बाकी नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव होंगे। इसके अलावा, सोनीपत और अंबाला में मेयर पद के लिए उपचुनाव भी कराए जाएंगे, क्योंकि दोनों शहरों के मेयर विधायक बन चुके हैं।