Haryana Viklang Pension Yojana : हरियाणा सरकार जहां अनेक योजनाओं से आमजन को लाभ पहुंचाने के कड़े दावे कर रही हैं, लेकिन हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जिला फरीदाबाद में एक महिला अपने बेटे की विकलांग पेंशन बनवाने के लिए एक साल से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला का आरोप है कि अधिकारी उसे इधर से उधर धक्के खाने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसके बेटे की विकलांग पेंशन नहीं बनाई जा रही है। महिला ने सोमवार को फरीदाबाद के लघु सचिवालय के बाहर रोष जताते हुए लोगों के सामने पत्रकारों को अपनी आपबीती सुनाई।
बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी निवासी आरती ने दुखी मन से कहा कि वह 1 साल से अपने बेटे को पीठ पर बैठाकर विकलांग पेंशन बनवाने के लिए भटक रही है। महिला का आरोप है कि उसके 18 वर्षीय बेटे सागर का विकलांग प्रमाण पत्र बन चुका है, लेकिन अधिकारी पेंशन बनाने को तैयार नहीं है। वह करीब 1 साल से कई बार नगर पालिका कार्यालय और लघु सचिवालय में अधिकारियों की चौखटें झाक रही है। उसे बल्लभगढ़ से फरीदाबाद नगर पालिका कार्यालय और लघु सचिवालय पहुंचना पड़ रहा है। इस दौरान बस वाले भी उसके बेटे का पूरा किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है।

आरती का आरोप है कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी सीटों पर बैठकर अपनी मनमानी चला रहे हैं। प्रमाण पत्र होने के बावजूद उसके बेटे की विकलांग पेंशन नहीं बनाई जा रही है। वह बेटे की पेंशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर चुकी है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही अधिकारी भी उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। महिला की मांग है कि उसके बेटे की विकलांग पेंशन जल्द से जल्द बनवाई जाए।
हरियाणा में विकलांग योजना के लिए पात्रता
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
कम से कम 3 वर्ष की अवधि से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है।
शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
वह व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल अंधे हो वो भी विकलांगों की कैटेगरी में आएंगे।
जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो जाता है वह भी इसी श्रेणी में आएंगे।
पोलियो ग्रस्त लोग या कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ हो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पात्र व्यक्ति के लिए जरूरी दस्तावेज
हरियाणा में विकलांग पात्रता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति के पास विभिन्न दस्तावेज होना जरूरी है। पात्र व्यक्ति के पास हरियाणा का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कार्ड राशन कार्ड, विकलांगता का सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
यह लोग नहीं उठा सकते योजना का लाभ
विकलांग पेंशन योजना को लेकर प्रदेश में कुछ अपने नियम हैं। इनमें वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। साथ ही विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को भी इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा। अगर किसी विकलांग व्यक्ति के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यरत है, ऐसे पात्र भी इस योजना के हकदार नहीं हैं।