Haryana सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब गांवों में सिटी मजिस्ट्रेट (CTM), तहसीलदार, नायब तहसीलदार (NT), खंड विकास पंचायत अधिकारी (BDPO) और ग्राम सचिव को मैरिज रजिस्ट्रार की पावर मिल गई है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले ग्रामीण स्तर पर केवल तहसीलदार के पास ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का अधिकार था। शहरी क्षेत्रों में संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मैरिज रजिस्ट्रार होंगे।
लोग अब अपने विवाह को नजदीकी अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार की संख्या बढ़ने और घर के पास कार्यालय होने से विवाह पंजीकरण करवाने में सुविधा और समय की बचत होगी।
अब तक 2.45 लाख पंजीकरण
विवाह पंजीकरण पोर्टल https://shaadi.edisha.gov.in/ पर अब तक 2.45 लाख से अधिक शादियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक 12,416, वर्ष 2021-22 में 56,133, वर्ष 2022-23 में 67,604, वर्ष 2023-24 में 83,331 और अप्रैल 2024 से 10 जून तक 26,419 विवाह पंजीकृत हुए हैं। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में सुशासन पहल के तहत इस पोर्टल को लॉन्च किया था।
फैसले के पीछे का कारण
अभी अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस (PPP-DB) में डेटा निर्माण और अपडेट की जिम्मेदारी दी गई है। विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डेटा बेस के साथ जोड़ा गया है। विवाह पंजीकरण के लिए एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को जिला रजिस्ट्रार भी नामित किया गया है। इन अधिकारियों को प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर विवाह पंजीकरण और परिवार पहचान पत्र में तालमेल बनेगा, जिससे नागरिकों को फैमिली आईडी के साथ-साथ विवाह पंजीकरण संबंधित शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान मिल सकेगा।