हरियाणा में 27 फरवरी को राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव से पहले विधानसभा सचिव आरके नांदल को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) की जिम्मेदारी से बर्खास्त कर दिया गया है। नांदल 2016 में हुए स्याही कांड में विवादों में फंसे थे।
भारतीय चुनाव आयोग ने सीनियर आईएएस और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक साकेत कुमार को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) नामित किया है। विधानसभा उप सचिव गौरव गोयल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) का कार्यभार सौंपा गया है। 8 फरवरी को भारतीय चुनाव आयोग ने इस विषय में अलग से अधिसूचना जारी की है। बता दें कि 2016 में हरियाणा के राज्यसभा सदस्य के चुनाव में हुए स्याही कांड में कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट गलत पैन के प्रयोग से रद्द कर दिए गए थे, जिससे भाजपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र चुनाव जीत गए थे। जिसने काफी विवाद उत्पन्न किया था। उस समय के रिटर्निंग अधिकारी आरके नांदल पर भी आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। भारतीय चुनाव आयोग ने सीनियर आईएएस और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक साकेत कुमार को रिटर्निंग अधिकारी बनाया हैं।
हाईकोर्ट में चल रहा केस
पिछले चुनाव में फिर रिटर्निंग अधिकारी नांदल को फिर से नियुक्त किया गया था, लेकिन उस चुनाव में भी विवाद हो गया, जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. अजय माकन ने चुनाव परिणाम को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
भाजपा-जेजेपी गठबंधन को 46 वोट की आवश्यकता
राज्यसभा के लिए नामांकन भरते हुए कांग्रेस के अजय माकन का चुनाव में बड़ा रोल है। इस बार केवल एक सीट के लिए होने वाले चुनाव में सत्ताधारी भाजपा-जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) गठबंधन को 46 वोट की आवश्यकता है, जो केवल उनके पास हैं। कांग्रेस के पास अपने केवल 30 वोट हैं, इसलिए इस बार भाजपा-जेजेपी गठबंधन का ही उम्मीदवार नामांकन भरेगा। नामांकन की अंतिम तारीख के दिन अर्थात 20 फरवरी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर इलेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
कांग्रेस के पास अपने केवल 30 वोट
इस बार हरियाणा से राज्यसभा की एक ही सीट के लिए निर्वाचन होना है, इसलिए निर्वाचन संचालन नियमानुसार जीतने वाले उम्मीदवार को निर्धारित 46 वोट चाहिए, जो केवल सत्ताधारी भाजपा-जेजेपी गठबंधन के पास ही हैं। कांग्रेस के पास अपने केवल 30 वोट हैं, इसलिए अबकी बार केवल भाजपा-जेजेपी गठबंधन का ही उम्मीदवार नामांकन भरेगा और मतदान की आवश्यकता ही नहीं होगी। नामांकन वापसी के दिन अर्थात 20 फरवरी को ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर इलेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
2006 में सीधे डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर हुई थी नियुक्ति
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिव आरके नांदल की नियुक्ति नवंबर 2006 में हुड्डा सरकार के दौरान सीधे डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर हुई थी, जहां से प्रमोट होकर वह पहले जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और वर्ष 2014 में विधानसभा सेक्रेटरी (सचिव) बन गए थे। उनकी सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख मार्च 2024 में है।