हिसार कोर्ट ने नशा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सैल की टीम ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को गांजा बेचने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई है।
सजा के साथ लगा 10 हजार का जुर्माना
दोषी युवक का नाम कर्मजीत है। सूर्य नगर की गली न.10 का रहने वाला है। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने कर्मजीत को 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। एचटीएम थाना पुलिस ने दोषी के पास से 1 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। एचटीएम थाना पुलिस ने 10 फरवरी 2022 को नशा तस्कर कर्मजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोपी से 50 ग्राम गांजा हुआ था बरामद
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सैल की टीम सूर्य नगर एरिया में गस्त पर थी। इस दौरान एएसआई सीमा रानी को सूचना मिली कि सूर्य नगर की गली नंबर 10 में रहने वाली कर्मजीत नशा बेचने की फिराक में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। उसके पास 1 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ था कोर्ट ने आरोपी को दो अगस्त को दोषी करार दिया था।