Haryana सरकार ने राज्य के 1400 नर्सिंग अधिकारियों के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHSR) ने यह नीति पेश की, जो हरियाणा सरकार की शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जैसी है। अब नर्सिंग स्टाफ को हर वर्ष अपनी पसंदीदा विभागों में पोस्टिंग के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।
ट्रांसफर प्रक्रिया में वरीयता योग्यता और प्वाइंट सिस्टम पर आधारित होगी। आयु, विशेष श्रेणियों (विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित) और दिव्यांगता के लिए अधिकतम 80 अंक दिए जाएंगे। विभागों को बड़ी और छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाएगा, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी हो सके। पहले, नर्सिंग अधिकारियों का स्थानांतरण विभागीय मांगों के आधार पर किया जाता था, जिससे कर्मचारियों को कई तरह की समस्याएं होती थीं।
यह पॉलिसी मरीजों की देखभाल में भी सुधार करेगी
अब यह नई पॉलिसी उनकी चिंताओं को दूर करेगी और उनकी वरीयताओं को महत्व देगी। सूत्रों के मुताबिक यूएचएस के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने बताया कि यह पॉलिसी न केवल कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि मरीजों की देखभाल में भी सुधार करेगी। जनवरी 2025 से पॉलिसी प्रभावी होगी। सामान्य ट्रांसफर सालाना होंगे।
विशेष मामलों में, जैसे पदोन्नति या रोगी देखभाल की आवश्यकता होने पर, किसी भी समय पोस्टिंग की जा सकती है। नर्सिंग अधिकारी जो किसी ज़ोन में तीन साल पूरे कर चुके हैं, वे ट्रांसफर के लिए योग्य होंगे। नर्सिंग संघ लंबे समय से ऐसी पॉलिसी की मांग कर रहा था।
विभिन्न विभागों में अनुभव का अवसर
जो नर्सिंग स्टाफ अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर स्वचालित रूप से तैनात किया जाएगा। यह नई नीति न केवल ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि नर्सिंग अधिकारियों को विभिन्न विभागों में अनुभव का अवसर भी प्रदान करेगी। यह कदम कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा।