हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की परीक्षा में प्रश्न रिपीट होने का मामला सामने आया था जो अब तूल पकड़ गया है। सरकार ने लोगों की परीक्षा को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। अब एक याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस संबंध में दायर की है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को निश्चित की गई है।
मामले में झज्जर निवासी द्वारा की गई थी याचिका दायर
एचएसएससी द्वारा सीईटी की परीक्षा 6 और 7 अगस्त को आयोजित की गई थी। जिसमें परीक्षा के बाद विपक्ष ने कई प्रश्न रिपीट होने का आरोप लगाया था। साथ ही कई उम्मीदवारों ने भी परीक्षा पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी वीका राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायमूर्ति एचएस सेठी ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है।
याचिका में बताया कि प्रश्न रिपीट होने की वजह से परीक्षा की पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। इस जरूरी परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से पूरी सावधानी नहीं बरती गई है। साथ ही इसकी जांच की मांग भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराने की मांग भी की है।
परीक्षा नहीं होगी रद्द: आयोग
वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। इसके साथ ही यह भी मांग की थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। प्रश्न पत्र बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग भी की जा रही है। दूसरी तरफ आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। हालांकि प्रश्नपत्र बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है।