Threat to rape victim

Sonipat : दुष्कर्म पीड़िता को Court में गवाही देने से पहले जान से मारने की धमकी, आरोपी के परिजनों ने घर में घुसकर दी गोली मारने की धमकी

बड़ी ख़बर सोनीपत हरियाणा

हरियाणा के जिला सोनीपत में दुष्कर्म पीड़िता को न्यायालय में गवाही देने से पहले जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी के माता-पिता और भाई ने दुष्कर्म पीड़िता को घर में घुसकर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि दुष्कर्म का आरोपी फिलहाल जेल में है। आरोप है आरोपी युवक के घर वालों ने युवती की मां को बुरी तरह पीटा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुदकमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के एक गांव निवासी महिला ने सेक्टर-27 थाना में दी शिकायत में आरोप लगाया है कि अनिकेत नाम के युवक ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले को लेकर 11 अगस्त 2023 को सोनीपत सिटी थाने में धारा 376 (2) (एन), 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी अनिकेत जेल में बंद है। मामला न्यायालय में चल रहा है। महिला का कहना है कि दुष्कर्म के मामले में 18 जनवरी को उसकी बेटी की न्यायालय में गवाही होनी है। आरोप है कि कल रात करीब 9:30 बजे अनिकेत की मां, पिता और बड़ा भाई गाड़ी में सवार होकर उसके घर आए। घर में घुसते ही वह उनकी बेटी के बारे में पूछने लगे।

दुष्कर्म्

इस दौरान उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वह अनिकेत के परिजन हैं। अपनी लड़की को समझा लेना कि अगर उसने न्यायालय में उनके लड़के के खिलाफ गवाही दी तो वह लड़की को जान से मार देंगे। जब युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत करने की बात कहीं तो युवक के परिजन अभद्र व्यवहार करने लगे और युवती की मां की पिटाई करने लगे। इस दौरान जब उनकी बेटी ने मदद की गुहार लगाकर शोक मचाया तो तीनों वहां से धमकी देते हुए फरार हो गए।

आरोप है कि युवक के परिजनों ने जाते हुए धमकी दी है कि न्यायालय में गवाही देने पर युवती को गोली मार देंगे। इसके बाद युवती की मां ने मामले की सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों आरोपी वहां से भाग गए थे। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस संबंध में जांच अधिकारी विक्रम का कहना है कि पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर आरोपी के मां-बाप व बेटे के खिलाफ धारा 323, 506, 34, 195-ए आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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