➤हरियाणा CET परीक्षा को लेकर दो याचिकाएं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर।
➤पहली याचिका में आम जनता के लिए परिवहन संकट और अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया।
➤दूसरी याचिका में कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी गई।
हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो महत्वपूर्ण याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें एक याचिका आम नागरिकों के लिए परिवहन व्यवस्था के संकट को लेकर है, जबकि दूसरी याचिका उन अभ्यर्थियों की ओर से है जिन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। इन दोनों मामलों की सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी, जिस पर लाखों लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।
पहली याचिका: आम जनता के लिए परिवहन संकट
पहली याचिका में याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा उठाया है कि हरियाणा सरकार ने CET परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में हरियाणा रोडवेज की बसों को परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु आवंटित कर दिया है। इस निर्णय के कारण रोज़मर्रा के यात्री — जैसे दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मरीज, वृद्धजन, मजदूर, छात्र और अन्य नागरिक — परिवहन साधनों के अभाव में कठिनाइयों का सामना करेंगे।
याचिका में स्पष्ट किया गया है कि जुलाई के आरंभ में राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि CET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत अधिकतर रोडवेज बसें परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को लाने-ले जाने के कार्य में लगाई जाएंगी। लेकिन सरकार ने आम जनता के लिए कोई वैकल्पिक या आकस्मिक परिवहन योजना नहीं बनाई, जो संविधान द्वारा प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानी जा सकती है।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह सरकार को निर्देश दे कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को कम से कम आवश्यक स्तर पर चालू रखा जाए और आम लोगों के लिए एक विशेष संचार एवं आकस्मिक तंत्र की स्थापना की जाए, जिससे सभी नागरिकों को उनके कार्यस्थलों, अस्पतालों और आवश्यक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा मिल सके।
वहीं राज्य सरकार ने इस याचिका को “बेसिर-पैर की” और “आधारहीन” करार देते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। बुधवार को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन समय की कमी के चलते यह पूरी नहीं हो सकी। अब इस पर सुनवाई गुरुवार, 25 जुलाई को होगी।
दूसरी याचिका: एडमिट कार्ड नहीं मिलने से परीक्षा से वंचित अभ्यर्थी
दूसरी याचिका कुछ ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई है, जिन्होंने समय रहते CET परीक्षा के लिए आवेदन किया, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए, फीस का भुगतान किया और आवेदन को अंतिम रूप से जमा किया, फिर भी उन्हें अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार की गलती न होने के बावजूद उन्हें बिना कारण परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो उनके शैक्षणिक और भविष्य के अवसरों के साथ अन्याय है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि उन्हें 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली CET परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए तथा उनके एडमिट कार्ड तत्काल प्रभाव से जारी किए जाएं।
इसके अतिरिक्त याचिका में यह भी मांग की गई है कि अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त आदेश या दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो सके।