भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बिजनेस से जुड़े कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए है। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट्स लेने पर रोक लगाई है। इसके तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही आरबीआई ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है। इसका मतलब है कि बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने रोक दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 31 जनवरी को यह जानकारी दी इसके पहले 11 मार्च को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने रोक दिया था।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी कस्टमर अकांउट, प्रीपेड इंस्टूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। आरबीआ ने स्पष्ट किया है कि लेंडर के ग्राहक अपने खातों से शेष राशि निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटरों की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट के बाद उठाया है। आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से पेमेंट बैंक में लगातार नियमों के नॉन-कंप्लायंस और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चितंए सामने आईं। इसके बाद आगे की सुपरवाइजरी एक्शन की जरुरत पड़ी। केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 सो पहले टर्मिनेट करने के लिए भी कहा। आरबीआई ने पेमेंट बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन और नोडल अकांउट्स का निपटान करने का निर्देश दिया और उसके बाद किसी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।