December 2023 begins with changes

December 2023 की शुरुआत आपके रोजमर्रा जीवन में लाई बदलाव, कमर्शियल सिलेंडर पर 21 रुपये की बढ़ोतरी के साथ इन नियमों में हुआ बड़ा फेरबदल

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वर्ष 2023 के अलविदा होने से पहले और आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत लोगों के रोजमर्रा के जीवन में कई बदलाव ला रही है। यह बदलाव आज से ही लागू किए जा रहे हैं। बता दें कि दिसंबर के पहले ही दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर लोगों को झटका दिया गया है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 21 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा फर्जी सिम पर भी सख्ती के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही बैंक से संबंधित बदलाव भी होने जा रहे हैं। भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा-फ्री एंट्री मिलेगी।

बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 21 रुपये महंगा होकर अब 1796.50 रुपये में बिकेगा। पहले यह सिलेंडर उपभोक्ताओं को 1775 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1908, मुंबई में 1749 और चेन्‍नई में 1968.50 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की बात की जाए तो इसके दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है।

बदलाव 1

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को 903 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि भोपाल में इसकी कीमत 908 रुपये है। वहीं कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से खाने-पीने की चीजों और रेस्टोरेंट, होटलों के कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद होटल और रेस्टोरेंट में खाना-पीना अब ग्राहकों की जेब पर असर डालेगा।

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बदलाव 4

जानिए बैंकिंग क्षेत्र में किए गए बदलाव

इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में भी बदलाव सामने आए हैं। यह बदलाव रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से किए गए हैं। अब लोन की पूरी रकम चुकाने के बाद ग्राहकों को 30 दिनों के भीतर गारंटी के एवज में रखे गए कागजात वापस लौटाए जाएंगे। अगर तय समय पर ग्राहकों को कागजात वापस नहीं लौटाए गए तो इस एवज में बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

बदलाव 6

बैंकों को यह जुर्माना 5 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर कागजात गुम हो जाते हैं तो उस स्थिति में बैंक को अलग से 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। इस मामले में बैंक को नए कागजात दिलाने में मदद करनी होगी और इसका खर्च भी उसे ही उठाना पड़ेगा।

बदलाव 5

यूपीआई आईडी एक वर्ष से इस्तेमाल नहीं की तो हो सकती है बंद

वहीं पेमेंट रेगुलेटरी एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि वह ऐसी यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट करें, जिन्होंने एक वर्ष से अपनी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 31 दिसंबर तक ऐसे इनएक्टिव कस्टमर्स की यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा। इन आईडी पर इनवर्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा यानि फंड नहीं आ पाएगा, लेकिन वह पेमेंट कर सकेंगे। मतलब अगर आपने कोई यूपीआई आईडी पिछले एक वर्ष से इस्तेमाल नहीं की है, तो वह बंद हो सकती है.

बदलाव 7

भारतीय नागरिक 30 दिन तक मलेशिया में रह सकते हैं वीजा फ्री

बता दें कि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा-फ्री प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय और चीनी नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। अगर आप भारत से कुआलालंपुर जाते हैं तो चेन्नई-कोलकाता जैसे शहरों से फ्लाइट से जाने-आने का खर्च करीब 12000 रुपये आएगा। इससे पहले श्रीलंका-थाईलैंड भी वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं।

बदलाव 2

सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य

बता दें कि 1 दिसंबर 2023 यानि आज से सिम बेचने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटरों की होगी।

बदलाव 8

सरकार की ओर से यह कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना किया जाएगा।

बदलाव 9

आईपीओ लिस्टिंग के दिनों में गिरावट, नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

मार्केट के सभी स्टेकहोल्डर्स और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद यह फैसला लिया गया है कि कंपनियों को 1 दिसंबर 2023 से अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिस्टिंग की टाइम लाइन की जानकारी देनी होगी। कंपनियों को अनिवार्य रूप से नियम का पालन करना होगा। मार्केट रेग्युलेटर सेबी (एसईबीआई) ने आईपीओ लिस्टिंग के समय को 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया है।

आईपीओ

गौरतलब है कि अब आईपीओ इश्यू बंद होने के बाद शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग 3 दिन में ही हो सकेगी। पहले इसमें 6 दिन का समय लगता था। एसईबीआई के इस निर्णय से आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही निवेशकों को लिस्टिंग के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं होने पर रिफंड भी जल्द मिल जाएगा।