TRAI

TRAI का नया नियम: साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स पर कड़ी पाबंदी, लेकिन लागू होने में अब होगा विलंब

देश हरियाणा

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स पर नियंत्रण के लिए लाया गया नया नियम “मैसेज ट्रेसेबिलिटी” आज 1 दिसंबर से लागू होना था। लेकिन अब इसे 11 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है।

क्या है यह नया नियम?
मैसेज ट्रेसेबिलिटी के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भेजे गए हर संदेश को ट्रैक करने की सुविधा दी जाएगी, ताकि धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। यह कदम विशेष रूप से साइबर अपराध और फर्जी कॉल्स पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

आखिर देरी क्यों?
TRAI के ताजा नोटिफिकेशन में इस बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जानकार इसे तकनीकी चुनौतियों और ऑपरेटर्स की तैयारी में कमी से जोड़कर देख रहे हैं।

क्या बनेगा 11 दिसंबर के बाद का माहौल?
नियम लागू होने के बाद साइबर अपराधों पर नियंत्रण कितना प्रभावी होगा, यह देखने वाली बात होगी। TRAI के इस कदम से जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन क्या यह बदलाव अपराधियों की चालों पर काबू पा सकेगा, या फिर यह भी एक और अधूरा प्रयास रह जाएगा? इसका जवाब 11 दिसंबर के बाद ही सामने आएगा।