CM Saini government

Haryana में विधानसभा चुनाव में मंजिल के सहारे मंजिल पाने की चाहत, घोषणाओं के अंबार लगा रही CM Saini सरकार

राजनीति हरियाणा

Haryana में सीएम नायब सैनी(CM Saini) की भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरे तरीके से जदोजहद में लगे हुए हैं। जिसको लेकर आजकल विभिन्न प्रकार की स्कीमों से जनता को लुभाने का प्रयास भी किया जा रहा हैं और अनेकों स्वास्थ्य संबंधित घोषणाएं भी की जा रही हैं। जिसका लाभ जनता को मिलने वाला हैं। सीएम सैनी की भाजपा सरकार की घोषणाओं में मंगलवार को 4 मंजिला इमारत पर की गई घोषणा ये साबित करती हुई नजर आ रही हैं कि हरियाणा में भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मंजिल की घोषणा कर मंजिल पाने का प्रयास कर रही हैं।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने इस ऐलान को किया, जहां उन्होंने बताया कि राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय केवल उन कॉलोनियों और सेक्टरों के लिए है, जहां पहले से ही अवैध तरीके से चार मंजिले निर्मित हैं। दलाल ने बताया कि इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं, जो भी कॉलोनी या सेक्टर इन नियमों को पूरा करेगा, उसे ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिले निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी।

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जेपी दलाल ने इस निर्णय के महत्व को बताते हुए कहा कि यह निर्णय सभी विकास क्षेत्रों में लागू होगा, जहां पहले से ही अवैध बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में स्टिल्ट +4 मंजिले के निर्माण की अनुमति उन कालोनियों और सेक्टरों को दी जाएगी, जिनके ले आउट प्लान पर प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी है।

जनता को मिलेगा भरपूर लाभ

उन्होंने यह भी जाहिर किया कि इस अनुमति का लाभ उन DDJAY कॉलोनियों को भी मिलेगा, जहां पहले से ही अवैध तरीके से 4 मंजिले निर्मित हैं, अगर वहां प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ ले आउट प्लान संशोधित हो। इसके अतिरिक्त इस अनुमति का लाभ उन कालोनियों और सेक्टरों को भी दिया जाएगा, जिनके ले आउट प्लान प्रति प्लॉट 3 आवासीय इकाइयों के साथ मंजूर हैं, लेकिन उन भूखंडों के लिए जो 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क से सुगम्य हैं।

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कठोर नियमों की चुनौती

इस निर्णय में यह भी शामिल है कि जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेटबैक नहीं होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही, इन भवनों के आस-पास रहने वाले लोगों की सहमति भी जरूरी होगी। अगर ऐसे भवनों के निर्माण में समूचित परमिशन नहीं मिलती है, तो उन्हें भी अवैध माना जाएगा। दलाल ने बताया कि 250 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों के लिए PDR (प्लॉट डेवलपमेंट रेट) की दरें नियमों के अनुसार बढ़ाई जाएगी। यह सभी नियम और शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित हैं, ताकि विकास कार्य सुचारू और विधिपूर्वक हो सके।

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