महेंद्र चावला की शिकायत पर हरियाणा सूचना आयोग सख्त: पूर्व सरपंच और BDPO के खिलाफ जमानती वारंट जारी

पानीपत हरियाणा

हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने पानीपत जिले के गांव सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और BDPO (ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी) सनौली के नाम जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों को 17 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई सनौली खुर्द के निवासी और आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की शिकायत पर हुई।

2021 में मांगी थी जानकारी, 2022 में दर्ज हुई शिकायत

महेंद्र चावला ने 21 फरवरी 2021 को हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। यह आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) की धारा 6(3) के तहत ग्राम पंचायत सनौली खुर्द के सरपंच और BDPO को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जन सूचना अधिकारी और BDPO ने एक साल बीतने के बावजूद कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

इससे परेशान होकर महेंद्र चावला ने 2022 में सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बार-बार नोटिस के बावजूद जवाब नहीं

शिकायत के आधार पर सूचना आयोग ने संबंधित पक्षों को कई बार नोटिस जारी किए। इसके बावजूद पूर्व सरपंच और BDPO ने आयोग के सामने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। उनकी इस लापरवाही को आयोग ने गंभीरता से लिया।

जमानती वारंट और सख्त आदेश

आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही, इन वारंट की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है। आदेश के अनुसार, दोनों को 17 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा।

महेंद्र चावला की मांग

महेंद्र चावला ने बताया कि चार साल बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सूचना आयोग की इस सख्ती के बाद उन्हें न्याय मिलेगा।

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