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राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह 3 से 7 मार्च 2025 तक: फरीदाबाद में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद सहित कई मामलों का होगा त्वरित समाधान

हरियाणा फरीदाबाद

फरीदाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह का आयोजन 3 मार्च से 7 मार्च 2025 तक किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष संदीप गर्ग के मार्गदर्शन और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव रीतू यादव के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष सप्ताह का उद्देश्य जितना संभव हो, उतने अधिक लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है।

कौन-कौन से मामलों का होगा निपटारा

  • ट्रैफिक चालान से जुड़े केस

  • बैंक रिकवरी और लोन विवाद

  • मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) मामले

  • पारिवारिक विवाद (तलाक, भरण-पोषण आदि)

  • दीवानी और फौजदारी जमानती मामले

  • श्रमिकों से जुड़े कानूनी विवाद

  • भूमि अधिग्रहण और संपत्ति विवाद

  • बिजली-पानी के बकाया बिलों से जुड़े मामले

  • राजस्व से जुड़े अन्य छोटे-मोटे केस

आम जनता को मिलेगा सीधा लाभ

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रीतू यादव ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित विवादों को अदालत के बाहर समझौते के जरिए हल करवाएं। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि न्यायालयों पर बोझ भी कम होगा और मामलों का तेजी से और स्थायी समाधान निकलेगा।

लोक अदालत: बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के त्वरित न्याय

राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बिना किसी अतिरिक्त कानूनी औपचारिकता के, समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है। यह न्यायालयीन प्रक्रिया से कहीं अधिक सरल, कम खर्चीली और प्रभावी होती है।

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