● रेप विक्टिम अदालत में पेश नहीं हुई, अब 12 मार्च को अगली सुनवाई।
● पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, कहा- रेप के साक्ष्य नहीं मिले।
● पीड़िता पर पंचकूला में हनीट्रैप का केस दर्ज, हाई-प्रोफाइल मामला गरमाया
Badauli-Rocky Gangrape Case:: हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप केस की सुनवाई हिमाचल प्रदेश के कसौली कोर्ट में हुई। हालांकि, पीड़िता आज अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके चलते अब अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
कोर्ट ने 18 फरवरी को पीड़िता को समन भेजा था और आज पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन पीड़िता को समन रिसीव नहीं हुआ। अब कोर्ट ने महिला के दूसरे एड्रेस पर समन दोबारा भेजने का आदेश दिया है।अगली सुनवाई में पीड़िता के बयान कलमबद्ध किए जाएंगे, जिसके आधार पर अदालत पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर निर्णय लेगी।
पुलिस ने दिया क्लोजर रिपोर्ट का तर्क: साक्ष्य नहीं मिले
इस मामले में कसौली पुलिस पहले ही क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि जांच में रेप के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले।
पुलिस ने बताया कि मामले में 18 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जिस होटल में रेप होने का आरोप लगा था, वहां से CCTV फुटेज, शराब के गिलास, बेडशीट जैसे कोई सबूत नहीं मिले।
केस का पूरा घटनाक्रम
पीड़िता ने 13 दिसंबर 2024 को कसौली पुलिस स्टेशन में गैंगरेप की FIR दर्ज करवाई थी। 14 जनवरी 2025 को इसकी कॉपी सामने आई।
महिला का आरोप:
- बड़ौली और रॉकी ने होटल में जबरन शराब पिलाई और गैंगरेप किया।
- इसके बाद पंचकूला बुलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
हालांकि, पुलिस का कहना है कि महिला ने शिकायत दर्ज कराने में डेढ़ साल की देरी की और बाद में मेडिकल जांच करवाने से भी इनकार कर दिया।
पीड़िता पर भी दर्ज हुआ हनीट्रैप का केस
इस हाई-प्रोफाइल केस में पीड़िता पर भी हनीट्रैप का केस दर्ज किया गया है। पंचकूला पुलिस ने पीड़िता, उसकी सहेली और भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ FIR दर्ज की।
पुलिस ने पीड़िता को भी गिरफ्तार किया था। अब सभी की निगाहें 12 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला ले सकता है।

