● हरियाणा में पटवारी और कानूनगो को रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में रहना अनिवार्य
● सोमवार से लागू होंगे नए आदेश, डीसी को पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
● भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए यह कदम उठाया गया है
Haryana Government; हरियाणा सरकार ने राज्यभर के 22 जिलों में पटवारी और कानूनगो को रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहने का आदेश जारी किया है। इस कदम से जनता की भूमि संबंधी शिकायतों को त्वरित समाधान मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पटवारी और कानूनगो अक्सर कार्यालय में नदारद रहते हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार का यह आदेश सोमवार से लागू हो गए हैं। डीसी को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने इस निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अगर पटवारी को किसी जरूरी काम से कार्यालय छोड़ना पड़े तो उसे रोजनामचा में इसका विवरण दर्ज करना होगा। यह कदम भूमि संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिए उठाया गया है, ताकि लोग बिना भटकने के अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें।
आदेशों में कहा गया है कि राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन दो घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। इस संबंध में फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे।
पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने से पहले मूवमेंट रजिस्टर यानी रोजनामचा हरकती में भी इसका विवरण दर्ज करेगा। सरकार ने ये कदम आम लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी के सीट पर नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पाने के चलते उठाया है। प्रदेशभर में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं। अकेले भिवानी जिला में 98 पटवारी और कानूनगो तैनात किए गए हैं। आमतौर पर पटवारी और कानूनगो के कार्यालय से नदारद रहने की वजह से भूमि संबंधी कामों को लेकर लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं
कई जरूरी रिपोर्ट के लिए भी पटवारी को इधर-उधर तलाशना पड़ता है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता की समस्याओं को समय पर निपटाने के लिए ही प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पटवारी और कानूनगो को कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया है।
डीसी करेंगे आदेशों की पालन करना सुनिश्चित
हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर पटवारी और कानूनगो सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी उपायुक्त की रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीसी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।