● हरियाणा में 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों का संशोधन फिलहाल स्थगित
● मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने जारी किए आदेश
● दिसंबर 2024 में हुए संशोधन के बाद फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी
Haryana Collector Rates: हरियाणा में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त करने वालों को इस साल राहत मिली है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर दरों में संशोधन को राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक दिसंबर 2024 में संशोधित दरें ही प्रभावी रहेंगी। इसका सीधा असर राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टांप शुल्क संग्रह और बाजार गतिविधियों पर पड़ेगा।
वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने पुष्टि की कि इस साल किसी प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है और न ही जिलों से कोई रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में ही संशोधन किया गया था, इसलिए फिलहाल किसी नई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं समझी गई।

सूत्रों की मानें तो कई जिलों ने स्वप्रेरणा से 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि वाले प्रस्ताव बनाकर दरें अपलोड कर दी थीं, जबकि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया था। कुछ जिलों ने तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने की भी तैयारी कर ली थी।
यह निर्णय दो बड़े राजनीतिक कारणों की पृष्ठभूमि में भी लिया गया है—2024 में लोकसभा चुनाव और फिर उसी साल राज्य विधानसभा चुनाव। इन दोनों चुनावों के कारण अप्रैल 2024 में वार्षिक संशोधन प्रक्रिया को टालना पड़ा था। बाद में नई सरकार के गठन के बाद दिसंबर 2024 में संशोधन किया गया था। इसी को देखते हुए अब पुनः बदलाव को टाल दिया गया है।