➤ सोनीपत में CM फ्लाइंग ने पकड़ा फर्जी डेंटिस्ट, 15 साल से बिना डिग्री कर रहा था इलाज
➤ 12वीं पास ललित सेठी चला रहा था डेंटल क्लिनिक, लाखों कमा रहा था, क्लिनिक सील
➤ डेंटिस्ट एक्ट और BNS धाराओं में मुकदमा दर्ज, उपकरण और दवाइयां जब्त
हरियाणा में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़े अवैध डेंटल क्लिनिक का भंडाफोड़ किया है। सोनीपत में बिना किसी वैध दस्तावेज के डेंटल क्लिनिक चला रहे एक फर्जी डॉक्टर को मौके पर ही इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह व्यक्ति पिछले 15 सालों से लोगों के दांतों का इलाज कर रहा था, जिससे कई लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने का अंदेशा है।

सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड से मिली सूचना के आधार पर, जिला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुम्हार गेट, बर्फखाना के पास स्थित सेठी डेंटल क्लिनिक पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान, मोहनपुरा के रहने वाले ललित नामक व्यक्ति को एक मरीज, ओल्ड डीसी रोड की रहने वाली उषा रानी, पर दंत चिकित्सा करते हुए पाया गया।
पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि खुद को डॉक्टर बताने वाला ललित केवल 12वीं पास है और उसके पास किसी भी तरह की डेंटिस्ट डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। जानकारी के मुताबिक, ललित ने करीब 18 साल पहले दिल्ली के आजाद मार्केट से दांतों के इलाज का काम सीखा था। इसके बाद उसने सोनीपत में अपना क्लिनिक खोल लिया और पिछले करीब 15 सालों से बिना किसी वैध डिग्री या कोर्स के ही यह क्लिनिक चला रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि ललित एक दिन में करीब 35 ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) करता था और रूट कैनाल ट्रीटमेंट (RTC) के लिए लगभग 3 हजार रुपये लेता था। इस प्रकार वह महीने में लाखों रुपये कमा रहा था, जबकि उसके पास इलाज करने की कोई कानूनी योग्यता नहीं थी।

छापेमारी के दौरान, टीम ने मौके से डेंटल चेयर, ऑटोक्लेव मशीन, दवाइयां और अन्य उपकरण जब्त कर लिए। सेठी डेंटल क्लिनिक को तत्काल सील कर दिया गया और जब्त की गई सभी सामग्री पुलिस को सौंप दी गई। इस संयुक्त टीम में डॉ. विजेंद्र खोखर (दंत चिकित्सक, सीएचसी बढखालसा), डॉ. प्रियंका (एमओ, यू पीएचसी सुभाष नगर), और इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह आरटीके शामिल थे।

डॉ. प्रियंका ने इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी, जिसमें सभी दस्तावेज, सीजर मेमो और स्पॉट मेमो संलग्न थे। एसआई दलजीत ने बताया कि डॉ. प्रियंका से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, ललित के खिलाफ डेंटिस्ट एक्ट 1948 की धारा 47, 48, 49 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत थाना सिविल लाइन सोनीपत में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने क्लिनिक पर कार्रवाई के दौरान जुटाए गए सभी साक्ष्यों को केस में शामिल किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सीसीटी एनएस सर्वर डाउन होने के कारण एफआईआर मैन्युअल प्रक्रिया से दर्ज की गई थी।

