➤ हिमाचल हैंडबॉल टीम में बाहरी खिलाड़ियों का चयन
➤ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को भेजा नोटिस
➤ 18 अगस्त को अगली सुनवाई
38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब और हरियाणा की दो महिला खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश की हैंडबॉल टीम से खिलाने का मामला अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में हिमाचल की राष्ट्रीय हैंडबॉल महिला खिलाड़ियों की ओर से एक याचिका दायर की गई है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अजय मोहन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ, प्रदेश ओलंपिक संघ, प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन, और हैंडबॉल की कोच को दस्तक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जिस दिन याचिकाकर्ताओं की अंतरिम प्रार्थना पर विचार किया जाएगा। अदालत ने यह आदेश पूनम कुमारी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रदेश में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया के दौरान, हिमाचल हैंडबॉल टीम में प्रदेश के बजाय दूसरे राज्यों की खिलाड़ियों का चयन किया गया। जब हिमाचल की खिलाड़ियों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में यह भी बताया गया है कि टीम में नियुक्ति के लिए दो प्रमुख शर्तें थीं: पहली, खिलाड़ी हिमाचल की निवासी हो, और दूसरी, वह कम से कम 6 महीने से हिमाचल में रह रही हो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिन महिला खिलाड़ियों को हिमाचल टीम से खिलाया गया, वे दूसरे राज्यों से संबंध रखती थीं, जिसके कारण हिमाचल की योग्य महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में खेलने से वंचित होना पड़ा।