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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण

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➤हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया
➤ग्रुप-बी में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस भर्ती में 20% रिजर्वेशन
➤शारीरिक जांच व कुछ परीक्षाओं से मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा कर चुके युवाओं को सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को निर्देश भेजे गए हैं।

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जारी नियमों के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1% और ग्रुप-सी में 5% आरक्षण मिलेगा। वहीं पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। यह कदम न सिर्फ युवाओं को रोजगार का अवसर देगा बल्कि उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

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नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता, तो उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी से भरा जाएगा। इसके अलावा, पुलिस कॉन्स्टेबल, वन रक्षक, वार्डर और खनन रक्षक जैसे पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी।

इतना ही नहीं, ग्रुप-सी पदों पर भर्ती में उन्हें ट्रेनिंग से जुड़ी स्किल विशेषज्ञता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। हालांकि, भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा (Written Exam) देना अनिवार्य होगा। यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के विज्ञापन में आवेदन के समय लागू होगी।

फिलहाल, सेना की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मामला अभी विचाराधीन है। सरकार का कहना है कि यह फैसला युवाओं में विश्वास और जोश बढ़ाने वाला साबित होगा।