मोबाइल झपटने के आरोपी को 5 साल कारावास, 25 हजार का जुर्माना

कैथल

कैथल कोर्ट ने बाइक सवार से मोबाइल झपटने के आरोपी को पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। युवक ने शिकायत में बताया कि घर आते समय गोशाला से थोड़ी आगे पहुंचा तो पीछे से एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर आया और एक दम से उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन झपटा मारकर छीनकर ले गया।

मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने मोबाइल छीनने के दोषी युवक को पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में उदित प्रकाश निवासी सीवन ने थाना सीवन में आठ अप्रैल 2022 को धारा 379-ए आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।

मोटरसाइकिल पर आकर छीना था मोबाइल

अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने अदालत में केस के अनुसार बताया कि शिकायतकर्ता उदित प्रकाश, संदीप गारमैंट और हैंडलूम की दुकान पर नौकरी करता है। हर रोज की तरह सात अप्रैल 2022 को उदित प्रकाश शाम को करीब नौ बजे अपना काम करके दुकान से पैदल अपने घर आ रहा था। उसके हाथ में उसका विवो कंपनी का मोबाइल फोन था। जब वह गोशाला से थोड़ी आगे पहुंचा तो पीछे से एक युवक अपनी मोटरसाइकिल पर आया और एक दम से उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन झपटा मारकर छीन कर ले गया।

मामले में 11 गवाह किए गए पेश

उदित ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह मोटरसाइकिल पर तेजी से भाग गया। इस पर थाना सीवन में केस दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान राम मेहर निवासी सीवन के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इसके बाद पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत के सुपुर्द कर दिया, मामले में कुल 11 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राम मेहर को 28 अगस्त को दोषी करार दिया था। अब अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अपने 25 पेज के फैसले में राम मेहर को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।