हरियाणा के यमुनानगर जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक और खुले में गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। निगम की टीमों द्वारा विभिन्न बाजारों में छापेमारी कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने रेलवे रोड पर संत निरंकारी भवन के सामने बनी फ्रूट मार्केट में छापेमारी कर पॉलीथिन में फल बेच रहे नौ दुकानदारों के चालान काटे और उनसे मौके पर ही चालान राशि वसूली। इसी तरह जगाधरी के अंबाला रोड पर रक्षक विहार नाके के पास गंदगी फैलाने पर दो दुकानदारों के चालान काटे। यह कार्रवाई निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर की गई।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने व गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर जोन एक में सीएसआई हरजीत सिंह और जोन दो में सीएसआई सुनील दत्त के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई है।
खुले में गंदगी फैलाने वाले दो दुकानदारों का काटा चालान
मंगलवार को जोन एक में एसआई अमित कांबोज, एएसआई सचिन कांबोज, मनप्रीत सिंह, होमगार्ड के जवानों व अन्य की टीम सबसे पहले जगाधरी के अंबाला रोड पर रक्षक विहार नाके के पास पहुंची। यहां निगम की टीम को कार की सीट कवर का कार्य करने वाले दो दुकानदारों द्वारा खुले में गंदगी फैलाई हुई मिली। पूछताछ करने पर गंदगी इन्हीं दुकानदारों द्वारा फैलाने की पुष्टि हुई। जिसके बाद निगम एसआई अमित कांबोज ने दोनों दुकानदारों के मौके पर ही चालान किए और उनसे चालान राशि वसूली।
साढ़े पांच हजार की चालान राशि की वसूल
इसके बाद टीम ने रेलवे रोड पर संत निरंकारी भवन के सामने बनी फ्रूट मार्केट में छापेमारी की। यहां चार दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन में फल बेचते हुए मिले। वहीं, सीएसआई सुनील दत्त के नेतृत्व में बनी एएसआई कृष्ण राणा, राकेश तेजली, हरमीत सिंह व होमगार्ड के जवानों ने भी फ्रूट मार्केट में दबिश देकर पांच फल विक्रेताओं के चालान कर उनसे 2500 रुपये की राशि वसूली। इस दौरान निगम द्वारा कुल साढ़े पांच हजार रुपये चालान राशि वसूली।
19 प्लास्टिक आइटम पर लगाया प्रतिबंध
सीएसआई सुनील दत्त ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथिन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है।

