18 10 2022 illegal firecrackers 23148311

Rewari : CIA team ने पकड़ी मकान से पटाखों की खेप, आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत Case दर्ज

बड़ी ख़बर रेवाड़ी हरियाणा

हरियाणा में रेवाड़ी जिले के ओद्योगिक कस्बा बावल में पुलिस ने एक मकान से पटाखों की खेप पकड़ी है। आरोपी मकान मालिक पुलिस को देखकर मौके से भाग गया। पुलिस ने पटाखों से भरी पेटियों और प्लास्टिक के कट्‌टों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत बावल थाना में केस दर्ज किया है।

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, सीआईए-2 धारूहेड़ा की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बावल के वार्ड नंबर-10 स्थित मोहल्ला कानूका निवासी राधे श्याम ने अपने घर में अवैध रूप से पटाखों का स्टॉक किया हुआ है। साथ ही आरोपी चोरी छुपे घर से ही पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना के बाद सीआईए की टीम ने राधेश्याम के मकान पर रेड कर दी।

पुलिस कर्मियों को देखकर भागा आरोपी

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पुलिसकर्मियों को देखकर आरोपी राधेश्याम घर से निकलकर संकरी गलियों से होते हुए भाग गया। पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह काबू नहीं आ सका। पुलिस ने सर्च वारंट लेकर घर की तलाशी ली तो वहां से 2793 पैकेट पटाखे बरामद किए है। ये पटाखे गत्ता पेटी और कट्‌टे में रखे हुए थे। पटाखों को कब्जे में लेकर पुलिस ने बावल थाना में रखवा दिया है। साथ ही आरोपी राधेश्याम के खिलाफ धारा 5/7 बी विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।

बैन करने के बाद भी हो रही पटाखों की बिक्री

दिल्ली-एनसीआर में पटाखे छुड़ाने सहित बेचने पर पूरी तरह बैन है। कुछ दिन पहले ही डीसी राहुल हुड्‌डा ने धारा 144 लागू करते हुए आदेश भी जारी किए थे। इसके बावजूद रेवाड़ी शहर में भी कई जगह लोगों ने पटाखों का स्टॉक रखा हुआ है। शहर में कई दुकानों पर भी चोरी छुपे पटाखे बेचे जा रहे है।

डीसी ने ये दिए थे आदेश

डीसी राहुल हुड्‌डा ने 20 दिन पहले प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जिले में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जिलाधीश एवं डीसी राहुल हुड्डा ने आदेश करते हुए कहा था कि दीपावली पर भी पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। हालांकि ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जारी किए गए ऑर्डर में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने की मनाही की गई।

पालना के लिए लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी जिलाधीश राहुल हुड्डा ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री पर रोक को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के तहत जारी किए हैं। नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी एसडीएम, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे।