हरियाणा के जींद में युवक की गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में सेशन जज रीतू गर्ग की कोर्ट ने सोमवार को 2 हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक पर 25 हजार और गोली मारने वाले को 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार जींद की हाउसिंग बोर्ड निवासी गुलजार ने 20 जनवरी 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बलकार भारद्वाज पेट्रोल पंप के निकट से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से बलकार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस जांच में गोली मारने वालों की पहचान एकता नगर निवासी पुनीत उर्फ पवन और शिवपुरी कालोनी निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। हत्या के पीछे पुनीत की मृतक के साथ कहासुनी होना था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट मे विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की कोर्ट ने पुनीत व प्रदीप को उम्र कैद की सुनाई है। इसमें पुनीत को 25 हजार और प्रदीप को 27 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

