नशा तस्करी के मामले में हरियाणा के हिसार जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई है। उसे गांजा और सुल्फा तस्करी के मामले में दोषी पाया गया है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने उसे 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले से जुड़े दो और व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था, जबकि एक को दोषी पाया गया है।
बता दें कि मामला 3 अप्रैल 2019 को नारनौंद थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इसके अनुसार पुलिस की टीम राजथल में गश्त कर रही थी, जब उन्हें सूचना मिली कि दो व्यक्ति नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश में हैं। पुलिस ने नाकाबंदी लगाई और बाइक रोकी। उस पर सवार व्यक्तियों ने अपने नाम दिए, जिसमें से एक को पकड़ा गया और उसकी तलाशी के दौरान 247 ग्राम सुल्फा और 703 ग्राम गांजा बरामद किए गए।
नारनौंद थाना पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। इस मामले में पेटवाड़ निवासी बजे सिंह और हरदयाल को बरी कर दिया गया था।