road accidents caused by stray animals

Haryana सरकार ने आवारा पशुओं से होने वाली Road Accidents के मुआवजे को लेकर कमेटी करेगी निर्णय, 6 weeks के अंदर होगा भुगतान

पंचकुला बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा सरकार ने हाल ही में आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे को लेकर कमेटी गठित करने का निर्णय किया है। इन कमेटियों का गठन जिला स्तर पर किया जाएगा और इन्हें चार महीने के भीतर मुआवजे के बारे में निर्णय लेने का कार्य होगा। फैसला होने पर दावेदार को 6 सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

बता दें कि इस कदम का ऐलान करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। इन कमेटियों में पुलिस अधीक्षक या उप-पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक), संबंधित क्षेत्र का सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) भी शामिल होंगे। इस पहल में जिला स्तर की कमेटी के सदस्यों में डीडीपीओ (विकास पदाधिकारी) भी शामिल होंगे, जो पंचायत एरिया में सक्रिय होंगे। यदि किसी दुर्घटना का कारण पंचायत एरिया में हो, तो डीडीपीओ इस कमेटी का सदस्य बनेंगे।

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मुख्य सचिव ने बताया कि यदि दुर्घटना पंचायत एरिया में होती है तो डीडीपीओ, जंगली जानवर से होती है तो डीएफओ, राजमार्ग पर होती है तो एक्सियन, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, पालिका क्षेत्र में होती है तो अतिरिक्त आयुक्त या पालिका सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य वाले क्षेत्र में होती है, तो संबंधित कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस कमेटी के सदस्य होंगे।

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मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के निर्देश होंगे शामिल

इस मुआवजे के प्रक्रिया में न्यायिक दिशा निर्देशों और मानकों का ध्यान रखा जाएगा। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के निर्देश शामिल होंगे। इस समय सरकार ने यह भी तय किया है कि मुआवजे का निर्णय संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या एनएचएआई के परियोजना निदेशक को भेजा जाएगा। इसे लागू करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दावेदार को मुआवजे का भुगतान करना होगा।

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कुत्ते के काटने से मिलेगा 20 हजार का मुआवजा

सीएम संजीव कौशल ने बताया कि इस कमेटी का सदस्य बनने वाले लोग मुआवजे के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में सहायक होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजा दावेदार को सही समय पर मिले। उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसमें कुत्ते के हमले में होने वाले चोट के मुआवजे को लेकर आदर्शों को तय किया गया है। कुत्ते का एक दांत लगने पर 10 हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है, जबकि कुत्ते के काटने से किसी की चोट में कम से कम 20 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदर्श तय किया गया है।

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