सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में विजयी घोषित किया है।
बता दें कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले उनके उम्मीदवार मनोज सोनकर को हार का सामना करना पड़ा था। जिसमें उनके खिलाफ आप द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नतीजों को रद्द कर दिया है, क्योंकि उनमें अनियमितता की शिकायत थी। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि अनिल मसीह ने वोटिंग प्रक्रिया में दोष किया है और उनके खिलाफ झूठा बयान दिया है। मामले की बात करें तो, इसमें 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया था। यह वोट इनवैलिड कर दिए गए थे, क्योंकि उन्हें अवैध तरीके से माना गया था। पार्टियों के बीच तनाव था कि किसी ने वोटिंग प्रक्रिया में हस्ताक्षर किए हैं और किसी ने अन्य तरीके से दबाव डाला है।
फैसला देने में हुई देरी
यह निर्वाचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नगर निगम के चुनाव होते हैं और नगरीय कामकाज के लिए नगरीय स्तर पर नेताओं का चयन किया जाता है, इसलिए इसमें न्याय की पूरी गारंटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले हाईकोर्ट में भी मामले पर सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां फैसला देने में देरी हो गई थी। जिसके बाद आप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितियों को दिया बढ़ावा
मामले में अनिल मसीह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितियों को बढ़ावा देने का काम किया था। फैसले के बाद नगर निगम में नई जिम्मेदारी संभालने वाले मेयर को भी लोगों की उम्मीदें हैं कि वह नगर के विकास और प्रशासनिक कार्यों में सकारात्मक योगदान देंगे।