Delhi High Court ने आज वीरवार को Arvind Kejriwal को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हमें राजनीतिक दायरे में नहीं घुसना चाहिए और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार Arvind Kejriwal को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है। कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है।
